उत्तराखंड

मसूरी में क्रिसमस और नववर्ष पर विशेष यातायात और कानून व्यवस्था योजना

देहरादून: मसूरी में क्रिसमस, नववर्ष और शीतकालीन पर्यटन के दौरान पर्यटकों की भारी आमद को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने यातायात और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विस्तृत योजना बनाई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(1) के तहत जारी आदेश में पार्किंग, शटल सेवाओं और यातायात प्रबंधन के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

पार्किंग स्थलों का प्रबंधन

  1. सेटेलाइट पार्किंग:
    • हाथी पांव (जार्ज एवरेस्ट रोड), बस्साघाट, कुठालगेट पर अस्थायी पार्किंग।
    • किंक्रेग पर स्थायी पार्किंग।
    • वाहनों के प्रकार के अनुसार पार्किंग स्थलों का वर्गीकरण और संकेत लगाना।
  2. जिम्मेदार विभाग:
    • अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, आरटीओ (इंफोर्समेंट), नगर पालिका मसूरी, और जिला पर्यटन विकास अधिकारी।

शटल सेवाओं की व्यवस्था

  • पर्यटकों के लिए शटल सेवा:
    • पर्यटकों को लाईब्रेरी और पिक्चर पैलेस तक पहुंचाने के लिए रिक्शा और गोल्फ कार्ट की व्यवस्था।
    • पर्याप्त संख्या में शटल्स और उनका नियंत्रण सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा।
    • शटल सेवा प्रदाताओं का संचालन और उनकी फेरी का ब्यौरा दर्ज किया जाएगा।

यातायात और सुरक्षा प्रबंधन

  • वाहन डायवर्जन:
    • वाहनों को क्रमबद्ध तरीके से पार्किंग स्थलों की ओर निर्देशित करना।
    • पार्किंग स्थलों पर यातायात प्रबंधन की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक (यातायात) और क्षेत्राधिकारी मसूरी को।
  • सुरक्षा उपाय:
    • पार्किंग स्थलों पर प्रकाश व्यवस्था, मोबाइल टॉयलेट्स, और पेयजल की सुविधा।
    • पर्यटकों की सुरक्षा और यातायात निर्बाध रखने की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक (नगर) को।

आदेश का प्रभाव और वैधता

  • यह आदेश 20 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा।
  • आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

उद्देश्य:
पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को सुगम और सुरक्षित यात्रा अनुभव प्रदान करना। मसूरी में भीड़ प्रबंधन और यातायात नियंत्रण सुनिश्चित करना।

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