निवर्तमान ब्लॉक प्रमुखों और प्रधानों को बनाया गया प्रशासक, आदेश जारी

उत्तराखंड:
उत्तराखंड सरकार ने ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों (हरिद्वार को छोड़कर) के कार्यकाल समाप्त होने पर उनके प्रशासकों की नियुक्ति के संबंध में नया आदेश जारी किया है।

ग्राम पंचायतों के लिए आदेश

  1. नियुक्ति:
    ग्राम पंचायतों के निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया है। यह आदेश कार्यकाल समाप्ति (27 नवंबर 2024) से 6 माह तक, नई पंचायतों के गठन तक, या अग्रिम आदेश तक (जो भी पहले हो) लागू रहेगा।
  2. प्रशासकों का दायित्व:
    • सामान्य प्रशासनिक कार्यों का संचालन करेंगे।
    • नीतिगत निर्णय नहीं लिए जाएंगे।
    • विशेष परिस्थितियों में नीतिगत निर्णय के लिए प्रकरण को जिलाधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

क्षेत्र पंचायतों के लिए आदेश

  1. नियुक्ति:
    क्षेत्र पंचायतों के निवर्तमान प्रमुखों को प्रशासक नियुक्त किया गया है। यह आदेश भी ग्राम पंचायतों के समान ही अवधि और शर्तों पर लागू होगा।
  2. प्रशासकों का दायित्व:
    • सामान्य प्रशासनिक कार्यों का संचालन।
    • नीतिगत निर्णय केवल जिलाधिकारी की अनुमति से।

महत्वपूर्ण बिंदु:

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